झारखंड/पाकुड़: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 को लेकर समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों के समक्ष साझा की।
उप विकास आयुक्त ने बताया कि इन्यूमरेशन चरण 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान मतदाताओं से किसी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त या एकत्र नहीं किया जाएगा। बीएलओ द्वारा मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आवश्यक विवरण भरने के साथ मतदाता का नवीनतम फोटो मोबाइल के माध्यम से लिया जाएगा। सभी Mapped एवं Unmapped मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ को जमा करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिक, झारखंड से बाहर अध्ययनरत छात्र एवं अन्य ऐसे मतदाता, जो स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते, वे परिवार के सदस्य के माध्यम से संबंध एवं नाम का उल्लेख करते हुए ECINET के जरिए ऑनलाइन अथवा बीएलओ से इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्तिगत गणना प्रपत्र प्राप्त कर हस्ताक्षर कर सकते हैं तथा हस्ताक्षरित प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बीएलओ को भेज सकते हैं।
उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि 05 अगस्त 2026 से 03 अक्टूबर 2026 तक चलने वाली सत्यापन अवधि के दौरान केवल उन्हीं चिन्हित मतदाताओं से दस्तावेज लिए जाएंगे, जिन्हें विधिवत नोटिस जारी किया जाएगा।
उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि अहर्ता तिथि 01 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वेक्षण 30 जून से 29 जुलाई तक किया जाएगा।
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 05 अगस्त को होगा, जबकि दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अवधि 05 अगस्त से 04 सितंबर तक निर्धारित है। इसके बाद दावों एवं आपत्तियों का निपटारा 03 अक्टूबर तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
प्रेसवार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि यदि किसी मतदाता का नाम पूर्व एसआईआर मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह विवरण उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए अभिभावक प्रमाण के रूप में भी मान्य होगा।
वहीं जिन मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता का नाम पूर्व एसआईआर सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी। स्पष्ट किया गया कि केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आधार के साथ निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
यदि कोई पात्र भारतीय नागरिक वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है, तो उसे प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र जमा करना होगा।
पूर्व एसआईआर सूची में नाम खोजने अथवा किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मतदाता वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950, ECINET वेबसाइट एवं ECINET ऐप के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र एवं महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
Author: ZahidMansori
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