उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, विद्यार्थियों को बताए गए कानूनी अधिकार

उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, विद्यार्थियों को बताए गए कानूनी अधिकार

झारखण्ड/पाकुड़(हिरणपुर):- झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), पाकुड़ के तत्वावधान में हिरणपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष कुमार क्रांति प्रसाद के निर्देश तथा डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर के माध्यम से छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के उप मुख्य संजीव कुमार मंडल ने शिविर के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की विभिन्न योजनाओं, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, बाल विवाह तथा जादू-टोना जैसी कुप्रथाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि अंधविश्वास के कारण किसी महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करना, उसके साथ मारपीट करना अथवा उसके विरुद्ध हिंसा करना कानूनन अपराध है। झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के तहत ऐसे कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने और बीमारी की स्थिति में योग्य चिकित्सक से उपचार कराने की अपील की।
बच्चों को शिक्षा के अधिकार और बाल श्रम कानून की दी गई जानकारी
मध्यस्थ अधिवक्ता संजीत कुमार मुखर्जी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि छह से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता के आधार पर किसी भी बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने बाल श्रम से संबंधित कानूनों की जानकारी देते हुए बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कानून द्वारा निषिद्ध कार्यों में मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। उन्होंने विद्यार्थियों को बाल श्रम से दूर रहने तथा अपने आसपास इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी।
निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए 15100 पर करें संपर्क
कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के पैरा लीगल वॉलंटियर नीरज कुमार राउत ने किया। उन्होंने प्राधिकार की ओर से उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी। साथ ही बताया कि कानूनी समस्या होने पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के पैरा लीगल वॉलंटियर के संपर्क संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई।
शिविर के दौरान माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के बारे में भी जागरूक किया गया। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, सामाजिक जिम्मेदारियों और कानून के पालन के महत्व से अवगत कराया।
इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण पॉल, शिक्षक विजय मुर्मू, अजय कुमार, स्मिता शुक्ला, रिंकी कुमारी, पैरा लीगल वॉलंटियर मिरू बेसरा एवं मोलिता कुमारी सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

DCN News 24
Author: DCN News 24

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