धारा 82 के तहत फरार आरोपी के घर चिपकाया गया इश्तिहार।

झारखण्ड/साहिबगंज:- कोटालपोखर थाना कांड संख्या 42/2023 से जुड़े मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी कुदन कुमार झा के विरुद्ध राजमहल स्थित अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM) की अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है। न्यायालय के आदेश के आलोक में पुलिस ने बिहार के मुंगेर स्थित आरोपी के आवास पर इश्तिहार चिपकाकर उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

अदालती दस्तावेज के अनुसार आरोपी की पहचान कुदन कुमार झा, पिता शालीग्राम झा के रूप में हुई है। उसका पता कुम्हार टोली रोड, वीरकुंवर सिंह कॉलोनी, दलहट्टा बाजार, थाना बसुदेवपुर, जिला मुंगेर, बिहार बताया गया है।

मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 420, 406, 467, 468 एवं 472 के तहत कार्रवाई की गई है। न्यायालय के दस्तावेजों में आरोपी को फरार बताया गया है।

कोटालपोखर थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा पूर्व में भी कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया।

गिरफ्तारी के लगातार प्रयासों के बावजूद आरोपी के नहीं मिलने पर न्यायालय के आदेश के अनुसार कोटालपोखर थाना के अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्थानीय थाना के सहयोग से आरोपी के घर पर इश्तिहार चिपकाने की कार्रवाई की।

थाना प्रभारी ने बताया कि इश्तिहार के माध्यम से आरोपी को न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत यदि आरोपी स्वयं उपस्थित नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। धारा 82 के तहत जारी उद्घोषणा का उद्देश्य फरार आरोपी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए सार्वजनिक रूप से निर्देशित करना है। इसके बावजूद आरोपी के उपस्थित नहीं होने पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

BASIRUDDIN SEKH
Author: BASIRUDDIN SEKH

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